लखनऊ । प्रदेश के खाद्य आयुक्त, सौरभ बाबू ने बताया कि धान खरीद वर्ष 2024-25 हेतु किसानों का पंजीकरण व नवीनीकरण प्रारम्भ कर दिया गया है। इस वर्ष धान का समर्थन मूल्य धान कॉमन 2300 रूपये और ग्रेड ‘ंए‘ धान 2320 रूपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। किसानों को धान के मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जायेगा। किसान अपने जिस बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं, उस बैंक खाते को आधार सीडेड एवं बैंक शाखा द्वारा एनपीसीआई पोर्टल पर मैप कराना होगा।
खाद्य आयुक्त ने बताया कि धान विक्रय के पूर्व किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साइबर कैफे, मोबाइल फोन तथा मोबाईल ऐप के माध्यम से खाद्य विभाग के पोर्टल बिेण्नचण्हवअण्पद पर ऑनलाइन पंजीकरण व नवीनीकरण आवश्यक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 01 अक्टूबर, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक लखनऊ सम्भाग (जनपद हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर), बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ एवं झाँसी मण्डल में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 01 नवम्बर, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक लखनऊ सम्भाग (जनपद लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव), चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं प्रयागराज मण्डल में खरीद होगी। क्रय केन्द्र प्रातः 09ः00 से सायं 05ः00 बजे तक संचालित रहेंगे।खाद्य आयुक्त ने बताया कि बैंक खाता सक्रिय होने हेतु आवश्यक है कि उसमें पिछले तीन महीने में धनराशि का लेन-देन किया गया हो। किसान पंजीकरण करने, भूमि के रकबे का सत्यापन, खरीद व एम0एस0पी0 पेमेंट की अद्यतन स्थिति जानने हेतु मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड अथवा क्यू0आर0 कोड स्कैन करना होगा। रबी विपणन वर्ष 2024-25 एवं खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके कृषकों को धान विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं, परन्तु पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगा। धान बिक्री हेतु ओ0टी0पी0 आधारित पंजीकरण की व्यवस्था है। किसानों को पंजीकरण हेतु वर्तमान मोबाइल नंबर अंकित कराना होगा एवं एस0एम0एस0 द्वारा प्रेषित ओ0टी0पी0 भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करें। बिक्री के समय क्रय केन्द्रों पर किसान के स्वयं उपस्थित न होने पर पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य का विवरण एवं आधार नम्बर फीड कराना अनिवार्य है। कृषक किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 या सम्बन्धित जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं।
